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छेड़छाड़ से तंग युवती के आत्महत्या मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास

छेड़छाड़ से तंग युवती के आत्महत्या के मामले में विशेष अदालत ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उसपर डेढ़ लाख रुपये का दंड भी लगाया है.

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Published : Sep 1, 2021, 7:33 PM IST

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आत्महत्या मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर प्रथम ने छेड़छाड़ से तंग आकर युवती के आत्महत्या करने के मामले में अभियुक्त कैलाश हरिजन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने कहा है कि जुर्माना राशि जमा होने पर पीड़ित पक्ष को दिया जाए.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया कि झोटवाड़ा थाना इलाके में रहने वाली नाबालिग पीड़िता के पड़ोस में अभियुक्त रहता था. घटना के दिन 27 फरवरी 2019 को 16 वर्षीय पीड़िता घर पर अकेली थी. मौका देखकर अभियुक्त ने उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी. इसके चलते पीड़िता ने फांसी लगा ली.

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इस दौरान पीड़िता की परिजनों ने आकर उसे अस्पताल पहुंचाया. जहां 5 मार्च को पीड़िता की मौत हो गई. इस पर पीड़िता के भाई ने एफआईआर दर्ज कराई. इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

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