जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर प्रथम ने छेड़छाड़ से तंग आकर युवती के आत्महत्या करने के मामले में अभियुक्त कैलाश हरिजन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने कहा है कि जुर्माना राशि जमा होने पर पीड़ित पक्ष को दिया जाए.
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया कि झोटवाड़ा थाना इलाके में रहने वाली नाबालिग पीड़िता के पड़ोस में अभियुक्त रहता था. घटना के दिन 27 फरवरी 2019 को 16 वर्षीय पीड़िता घर पर अकेली थी. मौका देखकर अभियुक्त ने उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी. इसके चलते पीड़िता ने फांसी लगा ली.