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बच्चों से चूड़ी कारखाने में काम कराने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास - बाल श्रम कानून राजस्थान

जयपुर में चल रहे चूड़ी कारखानों में बाल मजदूरों से श्रम करवाने के अभियुक्तों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोषियों को आर्थिक दंड भी लगाया गया है.

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Published : Aug 28, 2019, 10:13 PM IST

जयपुर.अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-9 ने बच्चों को जबरन चूडी कारखाने में काम कराने वाले अभियुक्त तोफीक उर्फ सोनू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख तीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह राजावात ने अदालत को बताया कि 20 फरवरी 2016 को खो नागोरियान थाना पुलिस को मुखबीर से सूचना मिली कि करीम नगर स्थित एक मकान में छोटे बच्चों से जबरन काम कराया जा रहा है. इस पर पुलिस ने दबिश देकर चूडीयां बना रहे पांच छोटे बच्चों को बरामद किया.

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बच्चों ने पुलिस को बताया कि अभियुक्त सुबह छह बजे से रात 11 बजे तक जबरन काम कराता है. इसके अलावा समय पर खाना भी नहीं दिया जाता. अभियुक्त उनके साथ आए दिन मारपीट भी करता है. इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया.

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