जयपुर. शहर की महिला उत्पीडन और दहेज प्रकरण मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने छह साल के बेटे की गवाह पर पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने वाले अभियुक्त पति राकेश मीणा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि मंजू मीणा ने 11 अक्टूबर 2015 को विश्वकर्मा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें कहा गया कि उसकी बेटी रौनक का विवाह नौ साल पहले अभियुक्त के साथ हुआ था. अभियुक्त आए दिन उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करता है जिस दौरान रौनक की फंदा लगाने से मौत हो गई. इस पर पुलिस ने दहेज हत्या का मामला दर्ज कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया.