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हत्या के आरोप में पत्नी और प्रेमी के साथियों को आजीवन कारावास, 15-15 हजार जुर्माना

अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-3 ने प्रेमी के साथ आपराधिक षड्यंत्र रचकर पति की हत्या करने के मामले में अभियुक्त पत्नी और तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

Additional Sessions Court Order 3, Woman murdered her husband
अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-3

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Published : Mar 24, 2021, 7:52 PM IST

जयपुर. जिले के अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-3 ने प्रेमी के साथ आपराधिक षड्यंत्र रचकर पति की हत्या करने के मामले में अभियुक्त पत्नी हीरा देवी और उसके प्रेमी के दो सहयोगियों जगदीश मीणा और हेमंत मीणा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. वहीं, प्रकरण में आरोपी प्रेमी रतनलाल मीणा की ट्रायल के दौरान मौत हो चुकी है. ट्रायल के दौरान हीरा देवी की दो नाबालिग बेटियों ने अदालत में आकर अपनी मां के खिलाफ बयान दिए.

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अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक बीना कुमारी ने अदालत को बताया कि अभियुक्त हीरा देवी और रतनलाल के अवैध संबंध थे. घटना के दिन 8 दिसंबर 2015 को हीरा देवी ने फोन कर रतन लाल को अपने घर बुलाया. रतन लाल और दोनों अभियुक्त चौपहिया वाहन से हीरा देवी के घर पहुंचे और उसके पति रामकरण को बांधकर भीवड़ा घाटी में ले गए. यहां अभियुक्तों ने रामकरण को सड़क पर लेटाकर उस पर कई बार चौपहिया वाहन का टायर चढ़ाया, जिसके चलते रामकरण की मौत हो गई.

वहीं, घटना को लेकर मृतक के भाई बाबूलाल ने 9 दिसंबर को आमेर थाने में मामला दर्ज कराया. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 10 दिसंबर को अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

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