जयपुर.पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-5 में दोस्त की छह साल की बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त मोहन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने कहा है कि अभियुक्त को शेष जीवन जेल में रखा जाए.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह राजावत ने अदालत को बताया कि अभियुक्त और पीड़िता के पिता दोस्त हैं. घटना के दिन अक्टूबर 2015 को अभियुक्त ने ट्र्रेन में पीड़िता को चॉकलेट देने का लालच दिया और उसे रेलवे स्टेशन के बाहर लाकर फुटपाथ पर उसके साथ दुष्कर्म किया.