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जयपुरः नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्तों को आजीवन कारावास - पॉक्सो कोर्ट जयपुर

राजधानी की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग के अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 2 लाख 15 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

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Published : Sep 26, 2019, 10:43 PM IST

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-6 ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्तों महेन्द्र हरिजन और महेश कुमार बलाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर कुल दो लाख पन्द्रह हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक महावीरसिंह किशनावत ने अदालत को बताया कि मुहाना थाना इलाका निवासी नाबालिग पीड़िता 15 अगस्त 2015 को स्कूल गई थी. वहां से अभियुक्त उसे बहला-फुसला कर अपने साथ ले गए. अभियुक्तों ने उसे तीन दिन तक किराए के कमरे पर रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया. वहीं पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

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