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जेल में पाक नागरिक की हत्या करने वाले अभियुक्तों को आजीवन कारावास, 10 हजार जुर्माना

सती निवारण मामलों की विशेष अदालत ने केंद्रीय कारागार में पाक नागरिक की हत्या करने वाले 4 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

सत्र न्यायालय न्यूज, Session court order
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Published : Jan 10, 2020, 10:03 PM IST

जयपुर. सती निवारण मामलों की विशेष अदालत ने केंद्रीय कारागार में पाक नागरिक की हत्या करने वाले 4 अभियुक्तों अजीत सिंह, मनोज प्रताप सिंह, कुलवेन्द्र और भजन मीणा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. वहीं, अभियुक्त अजीत सिंह घटना के समय जापानी युवती से दुष्कर्म के मामले में 20 साल की सजा काट रहा था.

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अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि गत वर्ष 20 फरवरी को जेल प्रशासन ने लालकोठी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि एसओजी में दर्ज प्रकरण में पाक नागरिक शकरउल्ला खान उर्फ मोहम्मद अनीफ को अदालत ने 6 दिसंबर 2017 को सजा सुनाई थी. उच्च सुरक्षा वार्ड-10 में अनीफ सहित 9 कैदी टीवी देख रहे थे. इतने में अभियुक्तों का अनीफ से झगड़ा हो गया, इस पर अभियुक्तों ने टीवी रखने के पत्थर से अनीफ की हत्या कर दी. घटना को लेकर 27 फरवरी को अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया.

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