जयपुर. महानगर द्वितीय की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 ने शादी का झांसा देकर तलाकशुदा महिला का कई बार देह शोषण करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त को शेष जीवन जेल में रखा जाए.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ललिता संजीव महरवाल ने अदालत को बताया कि पीड़िता वर्ष 2016 में अजमेर में एक विवाह समारोह में अभियुक्त से मिली थी. अभियुक्त ने उसे बताया कि उसका तलाक का मामला अदालत में विचाराधीन है और तलाक मिलते ही वह उससे शादी कर लेगा. वहीं दो महीने बाद अभियुक्त ने पीड़िता को अपने परिजनों से मिलाने का झांसा देकर अपने जयपुर स्थित फ्लैट में बुला लिया. यहां अभियुक्त ने पीड़िता को नशीला पेय पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया.
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