जयपुर.पोक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-6 ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त अमरनाथ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख पन्द्रह हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
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अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि नाबालिग की सहमति का कानून में कोई महत्व नहीं है. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक महावीरसिंह किशनावत ने अदालत को बताया कि 11वीं कक्षा में पढने वाली पीड़िता 15 जुलाई 2017 को स्कूल गई थी. वहां से उसका पूर्व परिचित अभियुक्त जबरन कनक घाटी ले गया. यहां से अभियुक्त उसे जबरन दिल्ली, नोएडा और मुम्बई ले गया. अभियुक्त ने इस दौरान पीड़िता के साथ कई बार दुष्कर्म किया. वहीं पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने अभियुक्त को पालधर, महाराष्ट्र से बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया.