जयपुर. महानगर द्वितीय की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम 3 में नाबालिग को डरा धमका कर उससे कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने अभियुक्त पर 1 लाख 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए उसे जीवन भर जेल में रखने के आदेश दिए हैं.
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म कर उसका जीवन बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. ऐसे में अभियुक्त पर किसी तरह का रहम नहीं किया जा सकता.
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अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि अभियुक्त अपने ननिहाल में रहता था. वहीं सामने पीड़िता भी अपने परिजनों के साथ रहती थी. अभियुक्त ने पीड़िता को बहला-फुसलाकर उसके अश्लील वीडियो बना लिए. वहीं अभियुक्त पीड़िता के स्कूल आते जाते समय भी सरेआम छेड़खानी करने लगा.
इसके अलावा अभियुक्त ने पीड़िता के वीडियो सार्वजनिक करने और उसे जान से मारने की धमकी देकर कई बार दुष्कर्म किया. आखिर में पीड़िता की ओर से 6 नवंबर 2014 को कानोता थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया गया. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अगले दिन अभियुक्त को गिरफ्तार किया.