जयपुर.जिले के अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम 4 ने फिरौती के लिए युवक का अपहरण कर उसकी निर्मम हत्या करने वाले अभियुक्त शोभित जोशी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने अभियुक्त पर 21 हजार का जुर्माना भी लगाया है. वहीं अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए तीन अन्य को दोषमुक्त कर दिया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि करणी विहार थाना इलाका निवासी विशाल दास को 26 नवंबर 2014 को अभियुक्त ने पार्टी करने का बहाना बनाकर बुलाया और उसका अपहरण कर लिया. इसके बाद अभियुक्त ने उसके मोबाइल से उसके परिजनों को मैसेज कर 40 लाख की फिरौती मांगी.