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नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास, 1 लाख रुपए जुर्माना

जयपुर जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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पॉक्सो कोर्ट का आदेश

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Published : Nov 1, 2021, 11:17 AM IST

जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने जमवारामगढ़ थाना इलाके में नाबालिग पीड़िता से सात महीनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त को शेष जीवन जेल में रखा जाए.

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अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीड़िता के पिता ने 21 जुलाई 2016 को जमवारामगढ़ थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि अभियुक्त उसके पड़ोस में रहता है. अभियुक्त ने पीड़िता को अपने घर बुलाया और मौका देखकर उसके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो भी बना लिया.

इसके बाद अभियुक्त आए दिन पीड़िता को अपने घर बुलाकर दुष्कर्म करने लगा. अभियुक्त की ओर से सात महीनों तक दुष्कर्म करने के बाद पीड़िता गर्भवती भी हो गई. इस पर अभियुक्त ने पीड़िता को गर्भपात की दवा लाकर दी, जिसके चलते पीड़िता की तबीयत खराब हो गई. इस पर पीड़िता ने अपनी मां को घटना की जानकारी दी. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

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