जयपुर. शहर की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-6 ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त पप्पूलाल बैरवा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 1 लाख 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया गया कि जवाहर नगर थाना इलाके में रहने वाली नाबालिग पीड़िता का परिवार और अभियुक्त एक ही मकान में किराए पर रहते थे, जिसके चलते दोनों के बीच दोस्ती हो गई. अभियुक्त 19 अगस्त 2017 को पीड़िता को बहला फुसला कर जहाजपुर और बाद में निवाई ले गया.