जयपुर. आवश्यक वस्तुओं की एमआरपी से अधिक कीमत और मुनाफाखोरी जैसी गतिविधियों की रोकथाम के लिए चलाये जा रहे अभियान के दौरान विधिक माप विज्ञान विभाग ने गुरुवार को 18 मेडिकल स्टोर और 25 किराना दुकानों का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान 14 दुकानदारों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर 55 हजार रुपए की पेनल्टी लगाई गई.
उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि भीलवाड़ा जिले में उमराव मेडिकल पर एन- 95 मार्का मास्क के पैकेट पर डिक्लेरेशन नहीं होने के कारण 21 मास्क जब्त कर 5 हजार रुपए की पेनल्टी लगाई. झालावाड़ जिले में ओम एंटरप्राइजेज, फॉरेस्ट रोड एवं मामा भांजा चौराहा स्थित राजेश फार्मा द्वारा बेचे जाने वाले ऑक्सीमीटर के पैकेट पर डिक्लेरेशन नहीं होने पर पल्स ऑक्सीमीटर के 7 नग तथा मास्क (एन95 मार्का) के 8 नग जब्त करते हुए 7.5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया.
इसी प्रकार भारत मेडिकल एजेंसी, एसआरजी हॉस्पिटल की ओर से एन 95 मार्का मास्क पैकेट पर बिना डिक्लेरेशन के बेचे जाने पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया. शासन सचिव ने बताया कि कोटा जिले में श्याम मेडिकल स्टोर, नामदेव मेडिकल और शुभम मेडिकल पर ऑक्सीमीटर के पैकेट पर डिक्लेरेशन नहीं होने पर प्रत्येक पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाकर एक-एक ऑक्सीमीटर जब्त किए गए.
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उन्होंने बताया कि सिरोही में सगर मेडिकल स्टोर पर मास्क के पैकेट पर डिक्लेरेशन नहीं होने पर 2500 रुपए का जुर्माना लगाया गया. जोधपुर में नर्सिंग मेडिकल तथा हनुमान मेडिकल पर ऑक्सीमीटर के पैकेट पर डिक्लेरेशन नहीं होने पर प्रत्येक पर 2500 रुपए का जुर्माना लगाया गया.शासन सचिव ने बताया कि अजमेर में गुरमीत जनरल स्टोर पर हल्दी, मिर्ची के पैकेट और पंकज जनरल स्टोर पर बटर टोस्ट के मास्क के पैकेट पर डिक्लेरेशन नहीं होने पर प्रत्येक पर 2500 का जुर्माना लगाया गया. बूंदी में प्रकाश किराना स्टोर और त्रिलोक किराना स्टोर मायजा, केशोरायपाटन पर मिर्ची पाउडर को एमआरपी से अधिक मूल्य पर विक्रय के जाने पर प्रत्येक पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया.