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5 हजार कम जमा होने पर 3.25 करोड़ रुपए की लीज रद्द, हाईकोर्ट ने लगाई रोक - राजस्थान समाचार

राजस्थान हाईकोर्ट ने खनन लीज आवंटन के लिए जमा कराई गई एक करोड़ 30 लाख रुपए की राशि में 5 हजार 320 कम जमा कराने पर आवंटन रद्द कर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगाने के साथ ही डेढ़ लाख रुपए की प्रतिभूति राशि जब्त करने पर अंतरिम रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने खान निदेशक सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

राजस्थान हाईकोर्ट, Rajasthan High Court stayed
राजस्थान हाईकोर्ट

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Published : May 29, 2021, 10:59 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने खनन लीज आवंटन के लिए जमा कराई गई एक करोड़ 30 लाख रुपए की राशि में 5 हजार 320 कम जमा कराने पर आवंटन रद्द कर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगाने के साथ ही डेढ़ लाख रुपए की प्रतिभूति राशि जब्त करने पर अंतरिम रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने खान निदेशक सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश गीता चौधरी की याचिका पर दिए.

हाईकोर्ट ने लगाई रोक

याचिका में अधिवक्ता विमल चौधरी और अधिवक्ता योगेश टेलर ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने जनवरी, 2020 में केकडी में ग्रेनाइट खान आवंटन के लिए करीब डेढ़ लाख रुपए जमा करवाकर नीलामी में भाग लिया था. उच्चतम बोली लगाने पर उसे तीन करोड़ 25 लाख रुपए में खान आवंटन हो गया. इस पर याचिकाकर्ता ने पन्द्रह दिन के भीतर चालीस फीसदी राशि के तौर पर एक करोड़ तीस लाख छह सौ रुपए जमा करा दिए. वहीं, बाद में पांच हजार 320 रुपए कम जमा होने की जानकारी मिलने पर याचिकाकर्ता ने पांच हजार पांच सौ रुपए और जमा करा दिए.

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याचिका में कहा गया कि इसके बावजूद निदेशक ने गत चार दिसंबर को आदेश जारी कर आवंटन निरस्त कर प्रतिभूति राशि डेढ लाख रुपए जब्त कर ली और याचिकाकर्ता को पांच साल के लिए नीलामी में भाग ना लेने के लिए प्रतिबंधित कर दिया. याचिका में कहा गया कि विभाग की यह कार्रवाई न्यायोचित्त नहीं है, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने विभाग के आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है.

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