जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती-2018 में अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के बाद सामान्य और ओबीसी के कुल 587 पदों को कम करने पर कार्मिक सचिव, प्रशासनिक सुधार सचिव और कर्मचारी चयन बोर्ड सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश महेंद्र गोयल ने यह आदेश संगीता गीला अन्य की ओर से दायर याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया, कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने एलडीसी भर्ती के कुल 12 हजार 456 पदों के लिए वर्ष 2018 में भर्ती निकाली थी. भर्ती प्रक्रिया के दौरान राज्य सरकार ने एमबीसी को मिलने वाले 1 फीसदी आरक्षण को बढ़ाकर 5 फीसदी कर दिया.