जयपुर. आमेर एसडीएम कोर्ट को आमेर तहसील में स्थापित करने के बाद सभी वकीलों ने न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया था. वे राजस्व मामलों से जुड़े हुए किसी भी प्रकरण की पैरवी नहीं कर रहे थे. इसके चलते जनता और परिवादियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. शुक्रवार वकीलों ने अपनी हड़ताल समाप्त कर दी है.
गुरुवार को राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर आमेर एसडीएम कोर्ट जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में 3 दिन और शेष दिन आमेर तहसील में ही कोर्ट चलाने का आदेश जारी किया था. राज्य सरकार के आदेश के बाद जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को कोर्ट चलेगी. इसी तरह से शेष दिन आमेर तहसील में कोर्ट का संचालन होगा.