जयपुर. लॉकडाउन की वजह से कई वाहन मालिक अपने निर्धारित तारीखों पर लाइसेंसी आरसी फिटनेस, टैक्स सहित दस्तावेज जमा नहीं करवा पा रहे था. ऐसे में अब इन लोगों के लिए एक राहत की खबर भी आई है. इस कड़ी में राजधानी में 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ अब सरकारी कार्यालय को खोलने की अनुमति मिल गई है
एक्सपायर वाहन दस्तावेज पर 31 जुलाई लेट फीस नहीं बता दें कि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा सभी राज्यों के परिवहन आयुक्त को एक आदेश जारी किया गया है. जिसके अंतर्गत जिन लोगों के लाइसेंस आरसी, परमिट, फिटनेस कई दस्तावेज रिन्यू नहीं हुए हैं. अब उन्हें चिंता करने के लिए कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा अब इस डेट को आगे बढ़ाकर 31 जुलाई तक कर दिया गया है.
पढ़ेंःप्रतापगढ़ः हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक पर हुई फायरिंग, गंभीर रूप से घायल
पहले जब यह आदेश निकाला था, तो इसकी डेट 30 जून तक की गई थी. जिसके अंतर्गत लेट फीस नहीं लेने के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 31 जुलाई तक कर दिया गया है. 1 फरवरी 2020 को या उसके बाद किया गया भुगतान भी वैध होगा.
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा भले ही लेट फीस 31 जुलाई तक नहीं लेने के आदेश जारी किए गए है. लेकिन पिछले आदेशों के तहत दस्तावेज 30 जून तक ही मान्य होंगे. अभी तक के आदेशों के तहत 30 जून के बाद एक्सपायर होने वाले लाइसेंस, पंजीयन, फिटनेस, परमिट वैध नहीं होंगे.
पढ़ेंःराजस्थान-हरियाणा बॉर्डर सील, 7 मई के बाद से अब कैसे हैं हालात...देखिए ग्राउंड रिपोर्ट
जिसके बाद पुलिस और परिवहन विभाग कार्रवाई कर सकता है. इसको लेकर ट्रांसपोर्टर ने आयुक्त से मांग की है, कि वह भी इन दस्तावेजों को 31 जुलाई तक मान्य करें. जिससे ट्रांसपोर्ट के पुलिस विभाग चालान नहीं काट सकेगी.