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बीसलपुर परियोजना के लिए माचड़ा गांव में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को आवंटित की जाएगी जमीन

बीसलपुर परियोजना के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को 2500 वर्ग मीटर जमीन ग्राम माचड़ा में आरक्षित दर पर आवंटित की जाएगी. इसके साथ ही सांगानेर क्षेत्र में निर्माणाधीन 12.3 एमएलडी सीईटीपी मय जेडएलडी परियोजना में निस्तारण के लिए सांगानेर के ग्राम मानपुर टीलावाला 3 बीघा भूमि आवंटित की जाएगी. ये निर्णय जेडीए की भूमि एवं संपत्ति निस्तारण समिति की बैठक में लिए गए.

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बीसलपुर परियोजना के लिए जमीन आवंटन

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Published : Mar 10, 2021, 8:15 PM IST

जयपुर. जेडीसी गौरव गोयल की अध्यक्षता में हुई भूमि एवं संपत्ति निस्तारण समिति की 158वीं बैठक में 4 प्रकरणों में भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया. बीसलपुर पेयजल योजना और एमएलडी सीईटीपी मय जेडएलडी परियोजना के अलावा सांगानेर में खोले गए नवीन राजकीय महाविद्यालय के लिए ग्राम सांगानेर में भूमि आरक्षित दर 15% पर आवंटित करने का निर्णय लिया गया. जबकि नवसृजित ग्राम पंचायत आमेर तहसील के ग्राम हरदत्तपुरा को पंचायत भवन, अटल सेवा केंद्र, किसान सेवा केंद्र और अन्य सरकारी भवन के लिए 3 एकड़ जमीन आवंटित करने का निर्णय लिया गया.

बीसलपुर परियोजना के लिए जमीन आवंटन

बुधवार को ही मुख्यमंत्री जन आवास योजना की समीक्षा बैठक भी आयोजित हुई. जिसमें योजना के तहत निर्मित आवासों और भूखंडों की प्रभावी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए. ताकि ईडब्ल्यूएस, एलआईजी वर्ग के परिवारों को सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध हो सकें. सीएम जन आवास योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रोविजंस के तहत दी गई रियासतों का लाभ आमजन को नहीं देने की स्थिति में विकासकर्ताओं को दी गई छूटें जेडीए की ओर से वापस दिए जाने के भी निर्देश दिए गए. साथ ही इन आवासों और भूखंडों की योजनाओं की सूचना जेडीए वेबसाइट पर अलग से प्रदर्शित किए जाने के निर्देश दिए गए.

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बैठक में उपायुक्त को निर्देशित किया गया कि सीएम जन आवास योजना के प्रोविजन 1ए, 3ए और 3बी के अंतर्गत निर्मित आवासों और भूखंडों की वस्तुस्थिति की पूरी सूचना गूगल शीट पर जल्द अपलोड की जाए. बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री जन आवास योजना की विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत निर्मित आवासों और भूखंडों के प्राधिकरण और राज्य सरकार की ओर से भूमि कन्वर्जन, भवन मानचित्र आदि चार्जेस में छूट दी जाती है.

उपायुक्तों को निर्देश दिए कि जोनवार अपने-अपने क्षेत्राधिकार में निर्मित आवासों भूखंडों की योजनाओं का भौतिक निरीक्षण करें. निरीक्षण में विकास कर्ताओं की ओर से नियमों की अवहेलना पाए जाने पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए.

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