जयपुर.लॉकडाउन 4.0 के बीच गहलोत सरकार ने फैक्ट्रियों और औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों को बढ़ी राहत दी है. सरकार ने पूर्व में दिए गए अपने एक फैसले को पलटते हुए मजदूरों के काम के घंटे तय कर दिए हैं. मजदूर अब आठ घंटे से ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे. बता दें कि इस संबंध में श्रम विभाग ने आदेश भी जारी किए हैं, ये आदेश सभी जोन में लागू होंगे.
मंत्री टीकाराम जूली ने बताया कि गहलोत सरकार की ओर से कारखाना अधिनियम- 1948 के तहत वयस्क मजदूरों के कार्य समय के प्रावधानों में बीते 24 अप्रैल को एक आदेश जारी कर काम के घंटे बढ़ाने की छूट दी गई थी. इसमें अधिक कामगार न बुलाए जाएं, इसके लिए जिन कार्मिकों और मजदूरों को काम पर बुलाया जा रहा था. उन्हीं के टाइम को आठ घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे करने की छूट दी गई थी. ऐसे में अब सरकार ने अपने ही उस आदेश को वापस ले लिया है.