जयपुर.हथियार रखना स्टेटस सिंबल बन रहा है. जिसके चलते ऐसे लोग भी हथियार के लाइसेंस के लिए आवेदन करते हैं जिन्हें इसकी जरूरत नहीं होती. हालांकि ऐसा भी नहीं है कि आवेदन करने वाले हर व्यक्ति को हथियार का लाइसेंस मिल जाता है. जयपुर के एडिशनल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश बता रहे हैं आर्म्स लाइसेंस के बारे में अहम बातें...
आवेदन कर्ता की पूरी प्रोफाइल को पुलिस खंगालती है. इसके साथ ही विभिन्न विभागों से आवेदन कर्ता की पूरी जानकारी जुटाने के बाद ही यह निर्णय लिया जाता है कि उसे आर्म्स लाइसेंस जारी किया जाना चाहिए या नहीं. यही कारण है कि आर्म्स लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले आवेदन कर्ताओं में से महज 10% से भी कम लोगों को ही आर्म्स लाइसेंस जारी किए जाते हैं. राजस्थान में अब तक तकरीबन 1 लाख 75 हजार के करीब लोगों को आर्म्स लाइसेंस जारी किए गए हैं.
एडिशनल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश ने बताई जरूरी बातें
आर्म्स लाइसेंस के लिए किस प्रकार से आवेदन किया जाता है और किस प्रकार से आर्म्स लाइसेंस को जारी किया जाता है, इस पूरी प्रक्रिया को जानने के लिए ईटीवी भारत की टीम ने एडिशनल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश मिली. एडिशनल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश ने बताया कि आर्म्स लाइसेंस के लिए अब आवेदन कर्ता को ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा दी गई है.
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जिसके तहत अब आर्म्स लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है और आवेदन कर्ता को इसके लिए संबंधित विभाग में जाने की आवश्यकता नहीं है. आवेदन कर्ता चाहे तो स्वयं अपने स्तर पर या फिर ई मित्र के जरिए आर्म्स लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है.
'ऑनलाइन अपलोड करनी होती है एप्लीकेशन'
आर्म्स लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को ऑनलाइन एप्लीकेशन अपलोड करनी होती है. ऑनलाइन एप्लीकेशन अपलोड करने के बाद उसका एक प्रिंट निकाल कर संबंधित कार्यालय में जमा कराना होता है. प्रदेश में जयपुर और जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में आर्म्स लाइसेंस जारी करने का अधिकार पुलिस कमिश्नर को है तो वहीं अन्य जिलों में आर्म्स लाइसेंस जारी करने का अधिकार जिला कलेक्टर को है.
'क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो नहीं मिलेगा लाइसेंस'
आर्म्स लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को संबंधित कार्यालय में दस्तावेज जमा करवाने होते हैं. फिर उसके बाद उन दस्तावेजों की पूरी जांच की जाती है. इसके साथ ही आर्म्स लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के बैकग्राउंड को जांचा जाता है. आर्म्स लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, इसके साथ ही विभिन्न विभागों से भी उस व्यक्ति के बारे में रिपोर्ट मांगी जाती है.