जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री आवास पर तीन घंटे से भी ज्यादा समय तक चली कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक में एजेंडे में शामिल एक दर्जन से भी ज्यादा मामलों पर चर्चा कर उन पर फैसला लिया गया. शाम 5:30 बजे कैबिनेट और उसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक हुई.
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मंत्रिपरिषद की बैठक में 2 अक्टूबर से प्रदेश में प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान शुरू करने, विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन, राजस्थान राज्य पारिस्थितिकी पर्यटन नीति-2021 के अनुमोदन, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना लागू करने सहित कई अहम फैसले लिए गए. बैठक में चिरंजीवी योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इंदिरा रसोई योजना, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, राजीव गांधी युवा विकास प्रेरक योजना एवं कोविड वैक्सीनेशन पर भी चर्चा की गई.
मंत्रिपरिषद की बैठक में शिक्षा विभाग के कार्मिकों के सेवा नियमों में एकरूपता लाने तथा सरलीकरण के उद्देश्य से राजस्थान शैक्षिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 की अधिसूचना के प्रारूप का अनुमोदन किया है. कैबिनेट ने राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम-1989 में संशोधन को मंजूरी दी है. इस संशोधन के पश्चात भविष्य में अधीनस्थ पुलिस सेवा की सीधी भर्ती के लिए बार-बार आयु में अलग से छूट देने की आवश्यकता नहीं रहेगी. इससे पहले प्रतिवर्ष भर्ती नहीं निकलने पर अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में छूट प्रदान करने के लिए अलग से बार-बार राज्य सरकार की अनुमति लेनी होती थी.
बैठक में पशुपालन विभाग में वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी एवं उच्चतर पदों पर पदोन्नति में विसंगतियों को दूर करने के लिए राजस्थान पशुपालन सेवा नियम-1963 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई. मंत्रिमंडल ने राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के कार्मिकों के लिए राजस्थान तकनीकी शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम-1973 में संशोधन की स्वीकृति दी है. इससे राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों में कार्यरत अधीनस्थ सेवाओं के कार्मिकों के लिए साक्षात्कार के स्थान पर लिखित परीक्षा का प्रावधान किया जा सकेगा.
कैबिनेट ने राजस्थान सेवा नियम-1951 तथा राजस्थान सिविल सेवा नियम-2013 में संशोधन को भी मंजूरी दी है. इन संशोधनों के जरिए राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (आरजीएचएस) लागू करने पर राज्य सरकार के सेवारत कार्मिकों के द्वारा सेवा के दौरान राजस्थान स्टेट पेंशनर्स मेडिकल कंसेशन स्कीम के स्थान पर आरजीएचएस में अंशदान किए जाने का प्रावधान किया गया है. बैठक में राजस्थान राज्य पारिस्थितिकी पर्यटन नीति-2021 का अनुमोदन किया गया. इससे राज्य में पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध हो सकेंगे.