जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों की फीस वसूली से जुडे़ मामले में शनिवार को राज्य सरकार तथा अन्य की अपील पर सुनवाई 7 दिसंबर तक टाल दी है. प्रकरण की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ में हुई. सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पूर्व में प्रकरण न्यायाधीश सतीश शर्मा के खंडपीठ सुना जा रहा था. अब इसे 7 दिसंबर को उनके साथ बनने वाली खंडपीठ ही सुनेगी.
गौरतलब है कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने प्रोग्रेसिव स्कूल्स एसोसिएशन व अन्य की याचिका पर गत 7 सितंबर को निजी स्कूलों की 70 फीसदी ट्यूशन फीस वसूल करने की छूट दी थी. राज्य सरकार व अन्य की इस आदेश के खिलाफ अपील पर खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को अंतरिम रूप से फीस तय करने को कहा था.