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हाईकोर्ट ने की गहलोत सरकार की अपील मंजूर...जूनियर खिलाड़ी आउट ऑफ टर्न नियुक्ति के पात्र नहीं

राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan Highcourt) की जयपुर पीठ ने गहलोत सरकार की अपील को स्वीकर करते हुए जूनियर खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना है. राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील की थी.

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राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ

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Published : Nov 11, 2021, 7:57 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने जूनियर खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति देने के मामले में एकलपीठ की ओर से दिए आदेश को निरस्त करते हुए राज्य सरकार की अपील को स्वीकार कर लिया है. सीजे अकील कुरेशी और जस्टिस रेखा बोराना की खंडपीठ ने यह आदेश एकलपीठ के आदेश के खिलाफ पेश राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए दिए.

अपील पर सुनवाई के दौरान खेल परिषद की ओर से अधिवक्ता जयराज टाटिया ने अदालत को बताया कि एकलपीठ ने गत 15 मार्च को आदेश जारी कर जूनियर वर्ग की वर्ष 2018 में आयोजित वर्ल्ड चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता मानिनी कौशिक व अन्य को समस्त परिलाभों के साथ ए कैटेगिरी में नियुक्ति देने के संबंध में बैठक कर निर्णय करने को कहा था.

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अपील में कहा गया कि खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति नियम, 2017 में जूनियर और सीनियर वर्ग का हवाला नहीं है. ऐसे में यह माना जाए कि नियुक्ति के नियम सिर्फ सीनियर वर्ग के खिलाड़ियों के लिए ही हैं. इसलिए एकलपीठ के आदेश को रद्द किया जाए. वहीं प्रभावित खिलाड़ियों की ओर से कहा गया कि यदि नियमों में सीनियर और जूनियर वर्ग का हवाला नहीं है तो दोनों वर्गों के खिलाड़ियों को ही इस नियम के तहत नियुक्ति मिलनी चाहिए. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने एकलपीठ का आदेश रद्द कर दिया है.

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