जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने जूनियर खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति देने के मामले में एकलपीठ की ओर से दिए आदेश को निरस्त करते हुए राज्य सरकार की अपील को स्वीकार कर लिया है. सीजे अकील कुरेशी और जस्टिस रेखा बोराना की खंडपीठ ने यह आदेश एकलपीठ के आदेश के खिलाफ पेश राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए दिए.
अपील पर सुनवाई के दौरान खेल परिषद की ओर से अधिवक्ता जयराज टाटिया ने अदालत को बताया कि एकलपीठ ने गत 15 मार्च को आदेश जारी कर जूनियर वर्ग की वर्ष 2018 में आयोजित वर्ल्ड चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता मानिनी कौशिक व अन्य को समस्त परिलाभों के साथ ए कैटेगिरी में नियुक्ति देने के संबंध में बैठक कर निर्णय करने को कहा था.