जयपुर.एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने रिश्वत में अस्मत मांगने के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे आरोपी निलंबित आरपीएस कैलाश बोहरा की जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी कर ली है. अदालत अर्जी पर 26 मार्च को फैसला देगी.
अर्जी में अधिवक्ता संदीप लुहाड़िया ने बताया कि प्रार्थी आरपीएस के पास परिवादी महिला का कोई काम लंबित नहीं था. परिवादी आपराधिक छवि की महिला है, जिसने गत जुलाई माह में अपने होने वाले पति के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था, जिसमें प्रार्थी की सिफारिश पर पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया था. ऐसे में प्रार्थी पर यह आरोप लगाना गलत है कि उसने परिवादी महिला से रिश्वत की मांग की.