जयपुर. गोपालपुरा बाइपास पर बदरवास और धर्म नगर से गुजर रही अस्सी फीट चौड़ी रोड को लेकर दायर अवमानना याचिका में जेडीसी गौरव गोयल और जोन उपायुक्त हाईकोर्ट में पेश हुए. जेडीसी की ओर से अदालती आदेश के पालन में हुई देरी पर बिना शर्त माफी मांगते हुए सर्वे रिपोर्ट व नक्शा पेश किया.
वहीं एएजी अनिल मेहता ने कहा कि अदालती आदेश की पालना कर दी है और मौके का सर्वे कर नक्शा बना दिया है. इसका विरोध करते हुए बदरवास विकास समिति के अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा ने कहा कि जेडीए ने नक्शा गलत बनाया है. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनकर विकास समिति को कहा कि यदि वह जेडीए की ओर से बनाए गए नक्शे से व्यथित हैं तो अलग से कार्रवाई के लिए स्वतंत्र हैं. जस्टिस एमएम श्रीवास्तव व वीके भारवानी की खंडपीठ ने यह आदेश बदरवास विकास समिति की अवमानना याचिका पर दिया.
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गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने 16 अगस्त 2019 को जेडीए को आदेश दिए थे कि वह दो महीने में गोपालपुरा बाइपास पर बदरवास व धर्म नगर से गुजर रही 80 फीट चौड़ी रोड की चौड़ाई कम करे बिना उसका लेआउट प्लान बनाए और इसमें किसी भी परिस्थिति में रोड की चौड़ाई कम नहीं की जाए लेकिन जेडीए ने आदेश का पालन नहीं किया. इसे अवमानना के याचिका के जरिए चुनौती दी गई थी. अदालत ने मामलेे में आदेश का पालन नहीं होने पर जेडीसी को हाजिर होने का निर्देश दिया था.
दरअसल विकास समिति ने हाईकोर्ट में पीआईएल दायर कर कहा था कि बदरवास के पास स्थित धर्म नगर में 80 फीट चौड़ी सेक्टर रोड पर अतिक्रमण हो गया है, लेकिन जेडीए ने भूखंड धारकों से मिलीभगत कर उनका नियमन कर दिया. इसलिए जेडीए को रोड का लेआउट प्लान बनाने का निर्देश दिया जाए.