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जयपुर: JDA में लीज डीड, नाम स्थानांतरण और लीज मुक्ति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन होंगे आवेदन

जेडीए में लीज डीड, नाम स्थानांतरण, नाम प्रतिस्थापन, उप विभाजन- पुनर्गठन और लीज मुक्ति प्रमाण पत्र के लिए अब ऑनलाइन आवेदन होगा. यह आदेश जयपुर विकास प्राधिकरण के सचिव आलोक रंजन ने जारी किया है.

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लीज मुक्ति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन होंगे आवेदन

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Published : Sep 5, 2020, 5:55 PM IST

जयपुर.जेडीए में लीज डीड, नाम स्थानांतरण, नाम प्रतिस्थापन, उप विभाजन, पुनर्गठन और लीज मुक्ति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन हो सकेंगे. जयपुर विकास प्राधिकरण के सचिव आलोक रंजन ने यह आदेश जारी किए हैं. वहीं जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए यह सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन से भी बनवाए जा सकेंगे. साथ ही अब नागरिक ऑनलाइन आवेदन कहीं से भी कर सकते हैं.

जेडीए सचिव के मुताबिक नागरिक सेवा केंद्र, जेडीए मुख्यालय, जेएलएन मार्ग, चित्रकूट योजना और मानसरोवर योजना में स्थिति पृथ्वीराज नगर के कार्यालयों में स्थित है. जेडीए की ओर से ऑनलाइन सेवाओं पट्टा, नाम हस्तांतरण, लीज मुक्ति प्रमाण पत्र, भूखंड का उप विभाजन-पुनर्गठन के लिए आवेदन वर्तमान व्यवस्था अनुसार ऑनलाइन कहीं से भी कर सकते हैं. जिसके बाद जेडीए के नागरिक सेवा केंद्र में पदस्थापित सलाहकार से आवेदित सेवा के लिए मूल दस्तावेजों का सत्यापन करवा सकते हैं.

आमजन की सुविधा को देखते हुए भविष्य में ई-मित्र की ओर से इन सेवाओं का ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा. ई-मित्र धारक की ओर से निर्धारित आवेदन फार्म भरकर दस्तावेज स्कैनिंग का कार्य भी किया जा सकेगा. साथ ही आवेदन और दस्तावेजों की स्कैनिंग की ई-मित्र सर्विस चार्जेस निर्धारित की गई है.

जयपुर विकास प्राधिकरण की संबंधित सेवा के फार्म को भरना और समस्त दस्तावेजों को स्कैनिंग कर अपलोड करना अधिकतम 10 पेजों के लिए 75 रुपये प्रति फार्म, 10 से अधिक पेज होने पर 3 रुपये प्रति पेज, जीएसटी समेत और जेडीए द्वारा जारी मांग पत्र अनुसार राशि जमा करने पर अधिकतम 5 हजार 11 रुपये और 5 हजार एक से 25 हजार 27 रुपये तक, 25 हजार एक से 50 हजार 53 रुपये और 50 हजार एक से एक लाख तक 105 रुपये जीएसटी देना होगा.

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जेडीए सचिव आलोक रंजन के मुताबिक कुल राशि के लिए SMS का लिंक आवेदक को प्राप्त होगा. जिसकी सूचना आवेदक को दी जाएगी. आवेदक की ओर से ई-मित्र धारक को बताने और संतुष्टि के बाद एक रसीद प्राप्त कर सकेगा. जिसे नागरिक सेवा केंद्र में सलाहकार को दस्तावेजों के मिलान के समय दिखाना होगा.

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