जयपुर. जयपुर विकास प्राधिकरण का प्रवर्तन दस्ता शनिवार को जोन 8 में पहुंचा. यहां 2 भूखंडों को संयुक्त कर बनाए जा रहे पांच मंजिला अवैध भवन को सील कर दिया गया. इस बिल्डिंग में 32 फ्लैट निर्माणाधीन थे. इसे लेकर जनवरी में जेडीए एक्ट की धारा 32, 33 के नोटिस देकर निर्माण कार्य भी रुकवाया गया था. बावजूद इसके निर्माण कार्य जारी रखने पर सीलिंग की कार्रवाई की गई.
जोन 8 के क्षेत्राधिकार में सांगानेर कल्याणपुरा के पास मौजी विहार में जेडीए की अनुमति के बिना दो भूखंडों को संयुक्त कर 630 वर्ग मीटर में जीरो सेटबैक पर 5 मंजिला निर्माण किया गया था. हालांकि इसी जनवरी में दो मंजिला निर्माण होने पर जेडीए एक्ट की धारा 32, 33 के नोटिस देकर निर्माण कार्य रुकवाया गया था और अवैध निर्माण हटाने के लिए पाबंद किया गया था. बावजूद इसके कोरोना काल का फायदा उठाकर व्यवसायिक उपयोग के लिए 5 मंजिला बिल्डिंग का निर्माण कर 32 फ्लैट बना दिए गए. इस अवैध निर्माण पर जेडीए एक्ट की धारा 34(क) के तहत कार्रवाई करते हुए सीढ़ियों, लिफ्ट की जगह, प्रवेश द्वार पर ईटों की चुनाई करते हुए बिल्डिंग को सील किया गया.