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जयपुर: सुखाड़िया और प्रियदर्शिनी नगर आवासीय योजना के 359 भूखंडों के लिए निकाली गई लॉटरी

जेडीए की मोहनलाल सुखाड़िया और प्रियदर्शिनी नगर आवासीय योजना के भूखंडों की लॉटरी मंगलवार को निकाली गई. इन आवासीय योजनाओं में लॉटरी से आवंटित किए गए 359 भूखंडों के पात्र आवेदकों की सूची जेडीए की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है. साथ ही नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा की गई है. सफल आवेदकों को आवंटन की सूची प्राधिकरण की ओर से एसएमएस से भी दी जा रही है.

Residential Planning Lottery, Jaipur Development Authority
सुखाड़िया और प्रियदर्शिनी नगर आवासीय योजना के 359 भूखंडों के लिए निकाली गई लॉटरी

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Published : Jun 9, 2020, 11:11 PM IST

जयपुर.जेडीए(जयपुर विकास प्राधिकरण) की मोहनलाल सुखाड़िया और प्रियदर्शिनी नगर आवासीय योजना के भूखंडों की लॉटरी का बाट जोह रहे आवेदकों का इंतजार खत्म हुआ. राज्य सरकार की एडवाइजरी पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए मंगलवार नागरिक सेवा केंद्र में लॉटरी निकाली गई. हालांकि आवेदकों को इस लॉटरी कार्यक्रम के लिए आमंत्रित नहीं किया गया.

सुखाड़िया और प्रियदर्शिनी नगर आवासीय योजना के 359 भूखंडों के लिए निकाली गई लॉटरी

जेडीए सचिव अर्चना सिंह ने रैंडम प्रणाली से जेडीए के नागरिक सेवा केंद्र में मोहनलाल सुखाड़िया और प्रियदर्शनी नगर आवासीय योजना की लॉटरी निकाली. इन आवासीय योजनाओं में लॉटरी से आवंटित किए गए 359 भूखंडों के पात्र आवेदकों की सूची जेडीए की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है. साथ ही नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा की गई है. सफल आवेदकों को आवंटन की सूची प्राधिकरण की ओर से एसएमएस से भी दी जा रही है.

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इस संबंध में जेडीए सचिव अर्चना सिंह ने बताया कि जेडीए की मोहनलाल सुखाड़िया और प्रियदर्शिनी नगर आवासीय योजना कोरोना काल से पहले लॉन्च की गई थी. 31 मई तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे. जिसके तहत प्रियदर्शिनी नगर के 165 और मोहनलाल सुखाड़िया नगर योजना के 194 भूखंड के लिए 3480 आवेदन प्राप्त हुए थे. मोहनलाल सुखाड़िया आवासीय योजना की आरक्षित दर 9500 रुपये प्रति वर्ग मीटर, जबकि प्रियदर्शिनी नगर योजना की आरक्षित दर 12500 रुपये प्रति वर्ग मीटर रखी गई.

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योजनाओं में केंद्र सरकार के कर्मचारी, राज्य सरकार के विभागों और राजकीय उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए 10 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 6 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिए 9 प्रतिशत, विकलांग के लिए 5 प्रतिशत, अधिस्वीकृत पत्रकार के लिए 2 प्रतिशत, भूतपूर्व सैनिक और उनके परिवारों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान तय किया गया था. हालांकि लॉटरी कार्यक्रम में आवेदकों को आमंत्रित नहीं किया गया. वहीं जो आवेदक यहां पहुंचे, उनके बैठने की व्यवस्था के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया.

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