राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / city

जेडीए ने अवैध व्यावसायिक कांप्लेक्स को किया ध्वस्त - जेडीए की कार्रवाई

जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने अवैध निर्माण पर कार्रवाई करते हुए ध्वस्त किया. इसके अलावा निजी खातेदारी की करीब 5 बीघा जमीन पर अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास भी विफल किया.

jaipur news, JDA demolishes illegal complex
जेडीए ने अवैध व्यावसायिक कांप्लेक्स को किया ध्वस्त

By

Published : May 11, 2021, 11:08 PM IST

जयपुर. जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने मंगलवार को कार्रवाई करते हुए जोन पीआरएन साउथ रोड सीमाओं को कवर करते हुए किये गए अवैध निर्माण पर कार्रवाई करते हुए ध्वस्त किया. इसके साथ ही जोन 14 में जेडीए स्वामित्व की करीब 200 वर्ग गज जमीन पर किए गए अवैध निर्माण और कब्जे को ध्वस्त किया गया. इसके अलावा निजी खातेदारी की करीब 5 बीघा जमीन पर अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास भी विफल किया.

कोरोना काल में भी अवैध निर्माण और अवैध कॉलोनी बसाने की शिकायतें मिल रही हैं, जिस पर जेडीए का प्रवर्तन प्रकोष्ठ नियमित कार्रवाई कर रहा है. जोन पीआरएन साउथ के क्षेत्राधिकार मांग्यावास स्थित शिव चौधरी नगर में भूखंड संख्या 41 और 42 पर दो तरफ 100 फीट सेक्टर रोड और एक तरफ 30 फीट रोड सीमा में भी बेसमेंट खुदाई से रोकने, बेसमेंट और प्रथम तल पर धारा 32 जेडीए एक्ट के अंतर्गत नोटिस देने और द्वितीय तल बनाते समय धारा 33 का नोटिस देकर अवैध निर्माण रुकवाने के बावजूद, दो तरफ सेक्टर रोड का हिस्सा भी कवर करते हुए बेसमेंट और 4 मंजिला अवैध कमर्शियल कंपलेक्स का ढांचा खड़ा कर लिया गया था. इस अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई.

वहीं जोन 14 के क्षेत्राधिकार में फागी रोड सारणो की ढाणी के पास करीब 200 वर्ग गज जेडीए स्वामित्व की जमीन पर रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान मौका पाकर रातोरात अतिक्रमण कर मंदिर के लिए अवैध रूप से चबूतरा निर्माण और अन्य अवैध निर्माण कर अतिक्रमण किया गया था. इस अवैध निर्माण को ध्वस्त करते हुए जेडीए स्वामित्व की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया.

यह भी पढ़ें-संकट में सख्त पुलिस: इंजेक्शन, ऑक्सीजन और बेड की कालाबाजारी करने वाले 12 से अधिक लोग गिरफ्तार

वहीं जोन 14 के क्षेत्राधिकार में डाबला खुर्द के पास करीब 5 बीघा निजी खातेदारी जमीन पर अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल किया गया. यहां जेडीए के अनुमति के बिना ग्रेवल सड़कें और अन्य अवैध निर्माण किया गया था, जिसे राजस्व और तकनीकी शाखा की निशानदेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा ध्वस्त किया गया. कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी विकसित करने और गैर कृषि उपयोग किए जाने के कारण संबंधित निजी खातेदारों के विरुद्ध धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर, खातेदारी सरकार के नाम करने के संबंध में विधि सम्मत कार्रवाई के लिए जोन उपायुक्त को लिखा गया. संबंधित से जेडीए के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का नियमानुसार खर्चा वसूली, और अवैध कॉलोनी बसाने वाली सोसायटियों के विरुद्ध सहकारिता विभाग रजिस्ट्रार को नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई के लिए लिखे जाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है, ताकि अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को रोका जा सके.

ABOUT THE AUTHOR

...view details