जयपुर.राजस्थान सरकार की ओर से मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन करने के बाद बढ़ाई गई जुर्माना राशि के आधार पर अभी पुलिस की ओर से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के चालान नहीं काटे जाएंगे. पुलिस मुख्यालय से एडीजी ट्रैफिक ने एक आदेश जारी किया है. जिसके आधार पर अभी बढ़ाई गई जुर्माना राशि के अनुसार चालान ना काट कर लोगों को जागरूक करने के आदेश दिए गए हैं.
ट्रैफिक पुलिस का जागरूकता अभियान इसके साथ ही पूरे प्रदेश में बढ़ाई गई जुर्माना राशि को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए जो जागरूकता अभियान पूर्व में चलाया गया था, उसे आगामी 2 सप्ताह तक चलाने के निर्देश दिए गए हैं. डीसीपी ट्रैफिक आदर्श सिद्धू ने बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट में जो संशोधन किया गया है, उसे लेकर लोगों को जागरूक करने के आदेश पुलिस मुख्यालय से जारी किए गए हैं.
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जिसके तहत जयपुर ट्रैफिक पुलिस की ओर से आगामी 2 सप्ताह तक वाहन चालकों को मोटर व्हीकल एक्ट में किए गए संशोधन और सरकार की ओर से बढ़ाई गई जुर्माना राशि के बारे में और जागरूक किया जाएगा. अब जयपुर ट्रैफिक पुलिस 10 अगस्त तक वाहन चालकों को जागरूक करेगी और यातायात नियमों की पालना करने की समझाइश भी लोगों से की जाएगी.
10 अगस्त तक जयपुर ट्रैफिक पुलिस शहर के तमाम प्रमुख मार्गों पर नुक्कड़ नाटक सहित अन्य माध्यमों के जरिए वाहन चालकों को जागरूक करेगी. जिसके बाद जयपुर ट्रैफिक पुलिस मोटर व्हीकल एक्ट में किए गए संशोधन के आधार पर बढ़ाई गई जुर्माना राशि के अनुसार ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के चालान काटेगी.