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Published : Nov 2, 2019, 10:40 PM IST

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जयपुरः पॉक्सो के तीन अलग-अलग मामलों में तीनों अभियुक्तों को दस-दस साल की सजा, 4 लाख का जुर्माना

जयपुर की विशेष अदालतों ने तीन अलग- अलग पॉक्सो मामल में तीनों अभियुक्तों को दस-दस साल की सजा सुनाई गई है. साथ ही अदालत ने अभियुक्तों पर कुल चार लाख रुपए से अधिक का जुर्माना भी लगाया है.

अभियुक्तों को दस सजा,ten convictions for accused

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालतों ने नाबालिग युवतियों का अपहरण कर उनके साथ दुष्कर्म के तीन अलग-अलग मामलों में अभियुक्त मोहम्मद आजम को आजीवन कारावास और अभियुक्त बाबूलाल और मोहम्मद अली को दस-दस साल की सजा सुनाई गई है. साथ ही अदालत ने अभियुक्तों पर कुल चार लाख रुपए से अधिक का जुर्माना भी लगाया है.

तीनों अभियुक्तों को साल की सजा सुनाई

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ललिता संजीव महरवाल ने बताया कि जालूपुरा थाना इलाका निवासी अभियुक्त मोहम्मद आजम 30 जून 2017 को पड़ोस में रहने वाली 12 वर्षीय पीडि़ता का अपहरण कर यूपी ले गया. यहां अभियुक्त ने करीब तीन माह तक उसके साथ दुष्कर्म किया. जिसके चलते वह गर्भवती हो गई.

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जिसके पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया. मामले में लचर जांच करने पर अदालत ने जांच अधिकारी पर कार्रवाई के लिए डीजीपी को आदेश की कॉपी भेजी है. इसी तरह 31 अक्टूबर 2017 को अभियुक्त बाबूलाल रेनवाल थाना इलाके से पीड़िता का अपहरण कर अपने घर ले आया. जहां अभियुक्त ने पीड़िता के साथ कई बार दुष्कर्म किया. पुलिस ने अगले दिन पीड़िता के पिता की रिपार्ट पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया.

वहीं 26 सितंबर 2016 को कानोता निवासी अभियुक्त गलता गेट थाना इलाके में रहने वाली पीड़िता का अपहरण कर अपने घर ले गया.जहां अभियुक्त ने तीन दिन तक पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता की मां की रिपोर्ट पर गलता गेट थाना पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

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