जयपुर. शहर के अतिरिक्त जिला न्यायालय क्रम-15 ने बाला फिल्म को कॉपीराइट एक्ट के तहत चुनौती देने के मामले में फिल्म की रिलीज पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार किया है. इसके साथ ही अदालत अस्थाई निषेधाज्ञा पर गुरुवार को सुनवाई करेगी.
पढ़ेंःदुष्कर्म मामले में अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी मीडिया पर भड़के, कहा- नो कमेंट्स
अदालत ने यह आदेश नमन गोयल की ओर से दायर दावे के साथ पेश प्रार्थना पत्र पर दिए. दावे में कहा गया है कि उसने वर्ष 2010 में द बिगनिंग टू गेट बेल्ड फिल्म बनाई थी. बाला फिल्म में उसके मूल आइडिया को कॉपी किया गया है. वहीं फिल्म की कहानी, संवाद और दिखाने का तरीका भी उसकी फिल्म से कॉपी किया गया है.
रिलीज पर अंतरिम रोक से इंकार, सुनवाई कल पढ़ेंः Exclusive Interview : राजस्थान में प्रथम नागरिक होने के नाते यहां मेरी सरकार, किसी पार्टी की नहीं - कलराज मिश्र
इसके साथ ही फिल्म का ट्रेलर और शुरूआत के बीस मिनट वादी की फिल्म की कॉपी से समान मिल रही है. जबकि कॉपी करने से पहले बाला फिल्म के निर्माता और वितरक ने वादी से कोई अनुमति नहीं ली. ऐसे में यह कॉपी राइट एक्ट का उल्लंघन है. बाला फिल्म सात नवंबर को रिलीज होने वाली है. ऐसे में जब तक वादी का दावा तय नहीं हो जाता, जब तक फिल्म के रिलीज पर पाबंदी लगाई जाए.