जयपुर.गुलाबीनगरी की खुशमिजाज फिजाओं में नफरत का बारूद घोलने वाले आतंकियों को सजा मिलने वाली है. इन इंसानियत के दुश्मनों ने जयपुर में 11 साल पहले 13 मई 2008 को 8 जगहों पर सिलसिलेवार तरीके से बम धमाकों को अंजाम दिया था. जिसमें 70 से ज्यादा बेगुनाहों की जान गई और सैकड़ों लोग घायल हुए थे, लेकिन अब जयपुर के जख्मों पर इंसाफ का मरहम लगने वाला है. बम ब्लास्ट मामलों की विशेष अदालत बुधवार यानि 18 दिसंबर को अपना फैसला सुनाएगी. सालों तक चली लंबी बहस के बाद फैसले की राह देख रहे लोगों के इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने को आईं हैं.
पुलिस ने 5 आतंकियों को किया गिरफ्तार
इस मामले में पुलिस ने पांच आतंकियों को गिरफ्तार किया. शाहबाज हुसैन, मोहम्मद सैफ, सरवर आजमी, सैफुर्रहमान और सलमान को गिरफ्तार करने में पुलिस ने कामयाबी हालिस की. जबकि शादाब, मोहम्मद खालिद और साजिद को राजस्थान पुलिस आजतक गिरफ्तार नहीं कर पाई है. एक अन्य आतंकी मोहम्मद आरिज उर्फ जुनैद को दिल्ली पुलिस ने यूपी के आजमगढ़ से गिरफ्तार किया था, लेकिन राज्य की एटीएस ने अबतक इस आरोपी को दिल्ली पुलिस से रिमांड पर नहीं लिया है.
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ये हैं वो दहशतगर्द
- पहला आरोपी शाहबाज हुसैन उर्फ शहबान अहमद उर्फ शानू, निवासी मौलवीगंज, उत्तरप्रदेश का है. जयपुर में 13 मई 2008 को हुए बम ब्लास्ट के बाद सबसे पहले 8 सितंबर 2008 को शाहबाज हुसैन को गिरफ्तार किया गया.
- दूसरा आरोपी मोहम्मद सैफ, निवासी सरायमीर, आजमगढ़, उत्तरप्रदेश का रहनेवाला है. इसको 23 दिसंबर 2008 को गिरफ्तार किया गया.
- तीसरा आरोपी मोहम्मद सरवर आजमी, निवासी चांदपट्टी, आजमगढ़, उत्तरप्रदेश का रहनेवाला है. इसे 29 जनवरी 2009 को गिरफ्तार किया गया.
- चौथा आरोपी सैफ उर्फ सैफुर्रहमान, निवासी आजमगढ़, उत्तरप्रदेश का है. इसको 23 अप्रैल 2009 को गिरफ्तार किया गया.
- पांचवा आरोपी सलमान, निवासी निजामाबाद, उत्तरप्रदेश का है. इसे 3 दिसंबर 2010 को गिरफ्तार किया था.
पुलिस ने 8 मुकदमे दर्ज किए
इस मामले में पुलिस ने आठ मुकदमे दर्ज किए थे और इन सभी में आरोपियों पर चार्ज तय होने के बाद ट्रायल हुई. इस मामले में एक हजार से ज्यादा गवाह हैं. इन गवाहों में से 30 प्रतिशत गवाह तो पुलिस महकमे, जिला प्रशासन और विशेषज्ञ के हैं, जो सभी केसों में समान हैं. इस मामले में राज्य सरकार की पीड़ितों को जल्द न्याय की सिफारिश पर राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने बम धमाकों की स्पेशल कोर्ट का गठन किया था.
इन धाराओं में दर्ज हुए थे मुकदमे
बम ब्लास्ट के बाद आईपीसी की धारा 302, 307, 427, 120 बी, 121ए, 124ए, 153ए, धारा 3,4,5,6 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अलावा विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) की धारा 3,10,12,16(1),18,20,38 और 3 पीडीपीपी के तहत मुकदमे दर्ज हुए थे. इनमें 4 मुकदमें कोतवाली थाने में और 4 मुकदमें माणक चौक थाने में दर्ज करवाए गए थे.
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इस तरह से हुआ था सीरियल ब्लास्ट, 8 धमाकों में 72 लोगों की मौत
- 1. पहला बम ब्लास्ट खंदा माणक चौक, हवा महल के सामने शाम करीब 7:20 बजे हुआ. इसमें 1 महिला की मौत हो गई, जबकि 18 लोग घायल हो गए थे.
- 2. दूसरा बम ब्लास्ट त्रिपोलिया बाजार स्थित बड़ी चौपड़ के समीप मनिहारों के कंधे में ताला चाबी वालों की दुकान के पास शाम 7:25 बजे हुआ. ये ब्लास्ट इतना शक्तिशाली था, कि इसमें 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 27 लोग घायल हो गए.
- 3. तीसरा बम ब्लास्ट शाम करीब 7:30 बजे छोटी चौपड़ पर कोतवाली थाने के बाहर पार्किंग में हुआ. इसमें 2 पुलिसकर्मी सहित 7 जनों की मौत हो गई, जबकि 17 लोग घायल हो गए थे.
- 4. चौथा बम ब्लास्ट दुकान नंबर 346 के सामने त्रिपोलिया बाजार में शाम 7:30 बजे हुआ. इसमें पांच जनों की मौत हो गई. जबकि 4 लोग घायल हुए.
- 5. पांचवा बम ब्लास्ट चांदपोल बाजार स्थित हनुमान मंदिर के बाहर पार्किंग स्टैंड पर शाम 7:30 बजे हुआ. इसमें सबसे ज्यादा 25 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 49 लोग घायल हो गए. इनमें दुकानदार, ग्राहक, भिखारी और राहगीर इसकी चपेट में आ गए.
- 6. छठा बम ब्लास्ट जोहरी बाजार में तितलियों के रास्ते की कॉर्नर पर नेशनल हैंडलूम के सामने शाम करीब 7:30 बजे हुआ. इसमें 8 जनों की मौत हो गई, जबकि 19 जने घायल हो गए.
- 7. सातवां शाम ठीक 7:35 बजे छोटी चौपड़ पर फूलों के खंदे में न्यू प्रकाश ज्वेलर्स शॉप के सामने हुआ. इसमें दो जनों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हो गए थे.
- 8. आठवां बम ब्लास्ट जौहरी बाजार में सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर के बाहर शाम 7:36 बजे हुआ. जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि 36 लोग घायल हो गए थे.
- 9. हालांकि नौवें ब्लास्ट की कोशिश दुकान नंबर 17 के सामने चांदपुर बाजार में एक गेस्ट हाउस के बाहर की गई थी, जिसमें रात 9:00 बजे का टाइमर सेट था. लेकिन 15 मिनट पहले ही बम स्क्वायड टीम ने इसे डिफ्यूज कर दिया. जिसके चलते कई लोगों की जानें बच गईं.
अब फैसले की घड़ी
इस आतंकी घटना की जिम्मेदारी आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिद्दीन ने ली थी. फिलहाल इस पूरे प्रकरण में विशेष अदालत द्वारा 11 साल 7 महीने और 5 दिन बाद 18 दिसंबर को 5 आतंकियों को सजा सुनाई जाएगी.