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प्रदेश में युवाओं के लिए बड़ी खबर: अब UPSC की तर्ज पर RPSC और RSSB करेंगी भर्तियां, जानें कैसे? - jaipur latest hindi news

देश में सरकारी नौकरी की तैयार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है. अब संघ लोक सेवा आयोग की तरह राज्य में लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड भर्ती प्रक्रियाओं को तय भर्ती कलैंडर के अनुरूप पूरा करेंगे. परिपत्र के अनुसार, आयोग और बोर्ड भर्ती संबधी सभी प्रक्रियाएं पूरी करते हुए प्रति वर्ष 30 नवंबर तक आगामी वर्ष में होने वाली भर्तियों के लिए भर्ती कलैंडर जारी करेंगे.

RPSC and RSSB will issue recruitment calendar, jaipur news
प्रदेश में युवाओं के लिए बड़ी खबर

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Published : Apr 10, 2021, 3:37 AM IST

जयपुर.प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है. अब संघ लोक सेवा आयोग की तरह राज्य में लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड भर्ती प्रक्रियाओं को तय भर्ती कलैंडर के अनुरूप पूरा करेंगे. इसके लिए कार्मिक विभाग ने दोनों एजेंसियों को प्रति वर्ष रिक्तियों के निर्धारण से लेकर पदस्थापन तक भर्ती कलैंडर की तारीखें तय कर 12 बिंदुओं का परिपत्र जारी किया है. परिपत्र के अनुसार, आयोग और बोर्ड भर्ती संबधी सभी प्रक्रियाएं पूरी करते हुए प्रति वर्ष 30 नवंबर तक आगामी वर्ष में होने वाली भर्तियों के लिए भर्ती कलैंडर जारी करेंगे.

पढ़ें:CM के निर्देश: समय पर भर्तियां करने के लिए टीम गठित, एक माह में राज्य सरकार को सौपेंगी रिपोर्ट

इस तरह तय होगा भर्ती कलैंंडर...

  • विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें 31 जुलाई तक पूरी हों
  • रिक्त होने वाले पद, सेवानिवृत्ति, पदोन्नति व अन्य का रिकॉर्ड 15 अगस्त से पहले तैयार हो
  • विभागों की ओर से 31 अगस्त से पहले अर्थना भेजी जाए
  • अर्थनाओं का परीक्षण 30 सितंबर से पहले किया जाए
  • अर्थनाओं की कमी को 30 अक्टूबर से पहले दूर किया जाए
  • 30 नवंबर तक आगामी वर्ष के लिए भर्ती कलैंडर जारी किया जाए
  • दस्तावेज सत्यापन के लिए 2 से तीन गुणा अभ्यार्थियों को बुलाया जाए
  • प्रशासनिक विभाग के दारा चयन सूची प्राप्त होने के 4 सप्ताह के भीतर नियुक्ति आदेश जारी करेंगे
  • कार्यग्रहण के लिए 3 सप्ताह से ज्यादा का समय नहीं दिया जाए
  • कार्यग्रहण अविधि समाप्त होने के बाद 4 सप्ताह बाद कार्य ग्रहण नहीं करने वाले अभ्यिार्थियों की सूचना ली जाए
  • प्रतीक्षा सूची छह माह तक मान्य होती है, इसके बाद विभाग प्रतीक्षा सूची के लिए न नाम मांग सकेंगे, न नामों को भर्ती एजेंसी को भेज सकेंगे

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