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Jaipur Police Strict on Corona: कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों से अब सख्ती से निपटेगी पुलिस, कमिश्नरेट से आदेश जारी - rajasthan news update

राजधानी जयपुर में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए पुलिस कमिश्नरेट ने एक आदेश जारी किया है. जिसमें सभी थानों को कोविड प्रोटोकॉल की पालना नहीं करने वाले व्यक्ति पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

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कोरोना गाइलाइन की पालना नहीं करने वालों पर जयपुर पुलिस करेगी सख्ती

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Published : Jan 4, 2022, 9:46 PM IST

जयपुर.प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं. इसके बावजूद भी लोग लापरवाही बरतने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं. राजधानी में हालात बेहद खराब हैं जिसे देखते हुए अब जयपुर पुलिस लापरवाही बरतने वाले लोगों से सख्ती से निपटने की तैयारी कर चुकी है.

इसे लेकर मंगलवार को जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में आला अधिकारियों ने चारों जिलों के डीसीपी के साथ एक विशेष बैठक कर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं. बैठक के बाद सभी थानों को कोविड प्रोटोकॉल की पालना नहीं करने वाले के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

कोविड प्रोटोकॉल का उल्लघंन करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई करेगी जयपुर पुलिस

कोविड प्रोटोकॉल की पालना के लिए स्थापित किया गया कंट्रोल रूम

एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर हैदर अली जैदी ने बताया कि कोविड प्रोटोकॉल की पालना कराने के लिए जयपुर पुलिस ने एक विशेष कंट्रोल रूम स्थापित किया है. जिसके तहत पूरे शहर में सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन की पालना को सुनिश्चित करवाने का काम किया जाएगा. इसके साथ ही जिस भी क्षेत्र में कोई व्यक्ति कोविड पॉजिटिव पाया जाएगा, तो उस क्षेत्र का बीट कांस्टेबल यह सुनिश्चित करेगा कि वह संक्रमित व्यक्ति कंटेनमेंट जोन से बाहर न निकले. इसके लिए बकायदा बीट कांस्टेबल लगातार कोविड कंट्रोल रूम को रिपोर्ट करेगा.

पढ़ें.Rajasthan Corona Update: जयपुर में कोरोना के 745 नए मामले, जोधपुर नवोदय के 19 छात्र संक्रमित

इसके साथ ही जो भी लोग मास्क नहीं लगाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना करेंगे, उन लोगों से पुलिस सख्ती से निपटेगी. ऐसे लोगों के चालान भी काटे जाएंगे और यदि कोई प्रतिष्ठान गाइडलाइन की अवहेलना करता हुआ पाया जाएगा तो उस पूरे प्रतिष्ठान को सीज करने की कार्रवाई पुलिस की ओर से जाएगी. इसके साथ ही जयपुर पुलिस के पास जितनी भी सिगमा बाइक और पीसीआर वैन हैं, उनके पब्लिक ऐड्रेसिंग सिस्टम के जरिए लगातार लोगों को कोविड प्रोटोकॉल की पालना करने और वैक्सीनेशन को लेकर जागरूक किया जाएगा.

समय पर बाजार बंद कराने के दिए निर्देश

सरकार की ओर से हाल ही में जारी की गई नई कोविड गाइडलाइन में तमाम बाजार, मॉल व अन्य प्रतिष्ठान रात 10 बजे तक बंद करने के लिए कहा गया है. जिसकी पालना कराने के लिए पुलिस कमिश्नरेट के चारों जिलों के प्रत्येक थाने को रात 10 बजे तक बाजार बंद कराने के सख्त निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा रात 11 बजे बाद नाइट कर्फ्यू की भी पुलिस सख्ती से पालना करवाएगी. जो भी व्यक्ति बिना किसी कारण के बाहर घूमता हुआ पाया जाएगा. उसके वाहन को सीज कर उस व्यक्ति के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया जाएगा.

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