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jaipur police social media cell: सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक माहौल खराब करने वालों पर पुलिस की नजर...इन धाराओं में की जा रही कार्रवाई

सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले पोस्टों को शेयर करने वाले लोगों पर पुलिस की टीम विशेष नजर बनाई हुई (jaipur police social media cell) है. जो भी धार्मिक भावनाओं को ठेस सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा, उसपर विभिन्न धाराओं के खिलाफ कारवाई की जाएगी.

jaipur police social media cell
सांप्रदायिक माहौल खराब करने वाले लोगों पर पुलिस रख रही है नजर

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Published : May 21, 2022, 8:11 PM IST

जयपुर.सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले, लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले और सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का प्रयास करने वाले लोगों पर जयपुर पुलिस का सोशल मीडिया सेल (jaipur police IT cell ) आपनी निगाहें बनाए हुए है. कुछ लोग महज चर्चाओं में रहने के लिए और दूसरे लोगों को भड़काने के लिए आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं. जिसके चलते कई बार स्थिति काफी गंभीर हो जाती है. इसे देखते हुए जयपुर पुलिस की सोशल मीडिया सेल 24 घंटों तक विभिन्न प्लेटफार्म पर अपनी नजर रख रही है. साथ ही असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है.

इन धाराओं में की जाती है कार्रवाई:एडिशनल पुलिस कमिश्नर क्राइम अजय पाल लांबा ने बताया कि आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करने वाले व्यक्ति को तुरंत आईडेंटिफाई करने का काम किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ उनकी ओर से किए गए कृत्य के आधार पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत एक्शन लिया जाता है. कोई भी ऐसा कंटेंट जो अनेक बार शेयर किया जा रहा है, और विवादास्पद है उस पर विशेष फोकस रखा जा रहा है. साथ ही ऐसा कंटेंट शेयर करने वाले तमाम लोगों के खिलाफ आईटी एक्ट और विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाती (Jaipur social media cell is keeping eye on social media) है. उन्होंने बताया कि पूर्व में भी इस तरह के अनेक लोगों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा गया था. इमेज मॉर्फिंग करने वाले या किसी दूसरे स्थान की वीडियो को कट पेस्ट कर किसी अन्य स्थान का बताकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले लोगों के विरुद्ध आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है. दो समुदाय के बीच सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले पोस्ट शेयर करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भी आईपीसी की धारा 153-ए और 295-ए के तहत कार्रवाई की जाती है.

सांप्रदायिक माहौल खराब करने वाले लोगों पर पुलिस रख रही है नजर

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धार्मिक भावना आहत करने को लेकर एफआईआर:राजधानी के शिप्रापथ थाने में 19 मई को अधिवक्ता अब्दुल मुगनी के खिलाफ अधिवक्ता मिनार्क जैन और तरुण रावत ने एफआईआर दर्ज करवाई थी. आरोप है कि उन्होंने व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक पोस्ट शेयर कर उसे वायरल करने के आरोप लगाए थे. जिसके बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 153-ए और 295-ए के तहत मामला दर्ज किया है. साथ ही प्रकरण की जांच करना भी शुरू किया .

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