जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त शिंभुदयाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने मामले में डीजीपी को कहा है कि वे प्रकरण में अन्य आरोपियों को क्लीन चिट देने वाले अनुसंधान अधिकारी और अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करें.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि 13 वर्षीय पीड़िता की मां के मोबाइल पर 20 नवंबर 2017 को उसके जीजा धनसीराम ने फोन कर बहन के बीमार होने की जानकारी दी और बहरोड़ पुलिया के नीचे बुलाया. इस पर पीड़िता घर वालों को बिना बताए वहां चली गई. पुलिया के नीचे पीड़िता को उसका जीजा धनसीराम, बनवारी, जीजा की बहन और अभियुक्त मिले. इसके बाद वे पीड़िता को भाबरू की नदी में बेर खिलाने का बहाना कर अपने साथ ले गए.