जयपुर. महानगर प्रथम की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने (Jaipur POCSO court sentenced accused ) सात साल की मासूम के साथ ज्यादती करने वाले अभियुक्त लल्लूराम को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने बस्सी निवासी अभियुक्त पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अदालत ने कहा कि पीड़िता के साथ किया गया दुष्कर्म न केवल शारीरिक क्षति है, बल्कि भावनात्मक रूप से जीवन भर की ठेस पहुंचाई है. मामले के अनुसार पीड़िता की मां ने बस्सी पुलिस थाने में 27 फरवरी 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि वह उसका पति सुबह काम पर चले गए थे और घर पर सात साल की बच्ची थी.