जयपुर.पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर द्वितीय ने सात साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ (Jaipur Minor Molestation Case) करने वाले अभियुक्त को 7 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 2 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 28 अक्टूबर 2019 को पीड़िता की मां ने मुरलीपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.
Jaipur POCSO Court : मासूम के साथ छेड़छाड़ के आरोपी को 7 साल की सजा - Rajasthan Hindi news
पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में (Jaipur POCSO Court) अभियुक्त को 7 साल की सजा और 2 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है.
रिपोर्ट में कहा गया कि दिवाली के एक दिन पहले वह घरों में काम करने गई थी. इस दौरान उसका बेटा और बेटी घर पर थे. शाम को वापस लौटने पर पीड़िता उदास मिली. पूछने पर पीड़िता ने बताया कि वह अपने भाई के साथ अभियुक्त के घर टीवी देखने गई थी. यहां अभियुक्त ने उसके भाई को बाहर भेज दिया और उसके साथ छेड़छाड़ की. वहीं वापस आते समय अभियुक्त ने उसे पांच रुपये देकर घटना की जानकारी किसी को नहीं देने का लालच दिया. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.
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