राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / city

राजस्थान : 3000 करोड़ रुपये के कार्मिक कल्याण कोष का गठन, कर्मचारियों को मिलेंगी ये सुविधाएं - गठन की स्वीकृति जारी

गहलोत सरकार ने सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कल्याण के लिए तीन हजार करोड़ रुपये के कार्मिक कल्याण कोष के गठन की स्वीकृति जारी कर दी है. कोष का मुख्य उद्देश्य सेवारत और सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए कम ब्याज दर पर ऋण आदि के माध्यम से वित्त की व्यवस्था करना है.

jaipur rajasthan news
कार्मिक कल्याण कोष का गठन

By

Published : Jul 26, 2021, 10:51 PM IST

जयपुर.गहलोत सरकार ने सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए तीन हजार करोड़ रुपये के कार्मिक कल्याण कोष के गठन की स्वीकृति जारी कर दी है.

आदेश के अनुसार कार्मिक कल्याण कोष से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए वित्त की व्यवस्था की जाएगी. इन योजनाओं में राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में अंशदान, आवास ऋण योजना, उच्च अध्ययन हेतु ऋण योजना, व्यक्तिगत एवं वाहन ऋण योजना, कामकाजी महिलाओं के लिए उनके कार्यालयों में क्रेच योजना तथा अल्प वेतन भोगी कार्मिकों के बच्चों के लिए प्रतिभावान छात्रवृति योजना सम्मिलित हैं.

पढ़ें :RPSC विवाद : हनुमान बेनीवाल ने वर्तमान RPSC प्रकरण समेत पूर्व अध्यक्षों के कार्यकाल की CBI जांच की मांग की

वित्त विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोरा ने बताया कि कार्मिक कल्याण कोष का संचालन निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा किया जाएगा. राज्य सरकार के समस्त सेवारत और सेवानिवृत कार्मिक इस कोष की योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे.

उन्होंने बताया कि उक्त योजनाओं का वित्त पोषण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार कार्मिक कल्याण कोष से किया जाएगा. योजनाओं हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे.

गहलोत की सख्ती आई काम :बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट भाषण में कर्मचारियों के कल्याण के लिए कार्मिक कल्याण कोष के गठन करने की घोषणा की थी. राज्य के वित्त विभाग ने आदेश जारी करके मुख्यमंत्री की बजट घोषणा को पूरा कर दिया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में मुख्य सचिव निरंजन आर्य को निर्देश दिए थे कि बजट घोषणाओं की गति को समय पर पूरा किया जाए, ताकि उनका लाभ आमजन को मिल सके.

ABOUT THE AUTHOR

...view details