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घूंघट में भी मास्क लगाना होगा अनिवार्य, निर्वाचन आयोग ने जारी किए निर्देश - Video conferencing meeting

निर्वाचन आयोग के आयुक्त पीएस मेहरा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अफसरों संग बैठक में कहा कि पंचायत चुनाव के आगामी चरणों में प्रत्येक मतदान केंद्रों पर मास्क लगाने, सेनेटाइजर का प्रयोग करने और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कड़ाई से की जानी चाहिए. यह भी कहा कि महिलाओं को घूंघट में भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा.

Election Commission issued instructions
निर्वाचन आयोग ने जारी किए निर्देश

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Published : Oct 1, 2020, 8:47 PM IST

जयपुर. कोरोना संक्रमण के बीच ग्राम पंचायत चुनाव में महिला मतदाताओं को घूंघट में भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा. राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी चरणों में होने वाले ग्राम पंचायत चुनाव में मास्क, सेनेटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालना कराने के साथ महिलाओं को घूंघट में मांस पहनने के निर्देश जारी किए हैं.

निर्वाचन आयोग ने जारी किए निर्देश

निर्वाचन आयोग के आयुक्त पीएस मेहरा ने कहा कि पंचायत चुनाव के आगामी चरणों में प्रत्येक मतदान केंद्रों पर मास्क लगाने, सेनेटाइजर का प्रयोग करने और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कड़ाई से की जानी चाहिए. इसके साथ ही घूंघट में आने वाली महिला मतदाताओं को भी अनिवार्य रूप से मास्क लगाना होगा ताकि मतदान सुरक्षित तरीके से हो.

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पीएस मेहरा ने 26 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षकों से चुनाव के संबंध में विस्तार से वीसी के जरिए चर्चा की. उन्होंने कहा कि हालांकि प्रथम चरण में कोरोना के प्रोटोकॉल की पालना बेहतर तरीके से हुई, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की पालना में अभी भी सुधार की आवश्यकता है. उन्होंने पुलिस अधिकारियों को क्राउड मैनेजमेंट के लिए अलग से जाब्ता लगाने के निर्देश दिए.

चुनाव आयुक्त ने कहा कि आगामी चरणों में ग्रामीण क्षेत्रों में सेनेटाइजर के जरिए हाथों को साफ करवाया जाए. मतदान केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराई जाए. उन्होंने सभी मतदान केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में व्हीलचेयर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए. कोविड संक्रिमत मरीजों को मतदान के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो इसके लिए विशेष व्यवस्था की जाए.

जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक अधिक से अधिक समय फील्ड में बिताएं, ताकि प्रशासन और कानून व्यवस्था मजबूत हो सके. उन्होंने कहा कि कलेक्टर स्थानीय क्षेत्रों में भी इस बात का प्रचार प्रसार करें कि आयोग ने चुनाव का समय 1 घंटा बढ़ा दिया है. ऐसे में भीड़ का हिस्सा बने बगैर आसानी से मतदान किया जा सकता है.

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