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Jaipur HIgh Court Order: BFA के निलंबित सीईओ को दूसरी एफआईआर में गिरफ्तार करने पर रोक..

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Published : May 13, 2022, 4:28 PM IST

रिश्वत मामले में निलंबित बायोफ्यूल अथॉरिटी के सीईओ सुरेंद्र सिंह को एसीबी (Jaipur HIgh Court Order) की ओर से दर्ज दूसरी एफआईआर में गिरफ्तार करने पर अंतरिम रोक लगा दी है. सुरेंद्र सिंह ने लाइसेंस रिन्यू और बिना रुकावट व्यापार करने के लिए पांच लाख रुपए मांगे थे.

Jaipur HIgh Court Order
जयपुर में बीएफए के सीईओ की गिरफ्तारी पर रोक

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने रिश्वत मामले में निलंबित चल रहे बायोफ्यूल अथॉरिटी के सीईओ (Stay on arrest of suspended CEO of BFA in second FIR) सुरेन्द्र सिंह को एसीबी की ओर से दर्ज दूसरी एफआईआर में गिरफ्तार करने पर अंतरिम रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में एसीबी से जवाब तलब किया है. जस्टिस बीरेन्द्र कुमार ने ये आदेश सुरेन्द्र सिंह की आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया.

याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता वीआर बाजवा ने अदालत को बताया कि एसीबी ने परिवादी का लाइसेंस रिन्यू करने और बिना रुकावट व्यापार करने की एवज में दलाल के जरिए पांच लाख रुपए लेने के मामले में सुरेंद्र सिंह को 7 अप्रेल को गिरफ्तार किया था. वहीं अनुसंधान के दौरान एसीबी ने याचिकाकर्ता के आवास से तीन करोड़ 62 लाख रुपए सहित अन्य दस्तावेज जब्त किए थे. याचिका में कहा गया कि एसीबी ने इस एफआईआर में की जा रही जांच के आधार पर 14 अप्रेल को एक और एफआईआर दर्ज की थी.

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दूसरी एफआईआर में पुरानी एफआईआर के आरोपों को दोहराया गया है. पहली एफआईआर में याचिकाकर्ता (CEO of BFA arrested in Bribe Case in Jaipur) न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है. वहीं अब एसीबी उसे दूसरी एफआईआर के आधार पर गिरफ्तार करना चाहती है. जबकि एक समान आरोप में एक ही एफआईआर दर्ज की जा सकती है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को दूसरी एफआईआर के आधार पर गिरफ्तार करने पर रोक लगा दी है.

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