जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने अतिक्रमण और ट्रैफिक जाम के मामले में राज्य सरकार की ओर से दो साल से जवाब पेश नहीं करने पर नाराजगी जताई है. इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार पर दस हजार रुपए का हर्जाना लगाते हुए दो सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है. ऐसा नहीं करने पर अदालत ने एसीएस यूडीएच को 22 जुलाई को पेश होने के आदेश दिए हैं.
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न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और न्यायाधीश महेन्द्र गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश बाबूलाल शर्मा की याचिका पर दिए. अदालत ने कहा कि राज्य सरकार पर अप्रैल 2019 में नोटिस तामील हो चुके हैं, लेकिन अब तक जवाब पेश नहीं किया गया. वहीं, राज्य सरकार एक बार फिर जवाब पेश करने के लिए समय मांग रही है.