जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने बारां की अंता नगर पालिका चेयरमैन चुनाव को चुनौती देने के मामले में डीएलबी के प्रमुख सचिव व निदेशक सहित अंता नगर पालिका के कार्यकारी अधिकारी व मौजूदा चेयरमैन मुस्तफा खान से जवाब देने के लिए कहा है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह निर्देश वार्ड मैंबर रामेश्वर खंडेलवाल की याचिका पर दिए.
याचिका में कहा गया कि अंता नगर पालिका चुनाव में मौजूदा चेयरमैन मुस्तफा खान व एक अन्य वार्ड मेंबर जमीन मोहम्मद ने अपनी तीसरी संतान संबंधी जानकारियां नामांकन पत्र में छिपाई थी. उन दोनों के दो से ज्यादा संतानें थी, लेकिन फिर भी उन्होंने नामांकन पत्र में गलत जानकारी दी और चुनाव जीते. याचिका में कहा कि प्रार्थी भी चुनाव में वार्ड मेंबर के पद पर निर्वाचित हुआ और उसने भी नगर पालिका चेयरमैन का चुनाव लड़ा था, लेकिन चेयरमैन चुनाव में वह मुस्तफा खान से एक वोट से हार गया.
याचिका में कहा गया कि जब मुस्तफा खान का वार्ड मेंबर का चुनाव ही गलत है तो वह चेयरमैन पद पर कैसे निर्वाचित हो सकता है. उसने नगर पालिका चुनाव में नियमों का उल्लंघन किया है. इसलिए उनका चुनाव रद्द किया जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.