जयपुर. स्वायत्त शासन विभाग ने बीते दिनों मैरिज गार्डन संचालकों को बकाया टैक्स जमा कराने पर ब्याज और पेनल्टी में 31 दिसंबर तक छूट देने के निर्देश जारी किए थे. ये छूट वर्ष 2018-19 और 2019-20 के टैक्स बकायेदारों को एकमुश्त राशि जमा कराने पर मिलनी थी.
जयपुर मैरिज गार्डन को नोटिस बावजूद इसके करीब 192 मैरिज गार्डन संचालकों ने ना तो इस छूट का लाभ उठाया और ना ही अब तक अपना बकाया जमा कराया. ऐसे में अब निगम प्रशासन सख्ती करने जा रहा है. रेवेन्यू उपायुक्त नवीन भारद्वाज ने बताया कि कोविड-19 को देखते हुए राज्य सरकार ने मैरिज गार्डन संचालकों को बकाया राशि जमा कराने पर छूट के प्रावधान तय किए थे.
निगम ने लाइसेंस फीस और टैक्स जमा कराने के लिए शिविर का भी आयोजन किया था और मैरिज गार्डन संचालकों की मांग पर 2 दिन शिविर बढ़ाया भी गया था. बावजूद इसके 469 मैरिज गार्डन में से 192 मैरिज गार्डन ऐसे हैं, जिन्होंने अब तक भी 2019-20 का लाइसेंस शुल्क जमा नहीं कराया है. ऐसे मैरिज गार्डन को अब नोटिस दिए जाएंगे, और इसके बावजूद भी बकाया जमा नहीं कराया जाता है, तो प्रारंभिक तौर पर हर जोन में दो से तीन मैरिज गार्डन सील किए जाएंगे.
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ग्रेटर नगर निगम शुरुआत उन गार्डन से करेगा जिन का बकाया अधिक है. बताया जा रहा है कि मैरिज गार्डन संचालकों की ओर से बकाया जमा कराने पर तकरीबन 3 से साढ़े 3 करोड़ राजस्व मिलेगा.