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सतर्कता कार्रवाई में पारदर्शिता के लिए जयपुर डिस्कॉम ने लॉन्च किया विजिलेंस ऐप, ये है खासियत

जयपुर डिस्कॉम की ओर से शुक्रवार को विजिलेंस ऐप शुरू किया गया है. ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि सतर्कता कार्रवाई में पारदर्शिता के लिए डिस्कॉम की ओर से यह ऐप लॉन्च किया गया है.

Rajasthan News,  Jaipur Discom launched Vigilance app
जयपुर डिस्कॉम ने लॉन्च किया विजिलेंस ऐप

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Published : Nov 20, 2020, 9:28 PM IST

जयपुर.विद्युत चोरी और अन्य से जुड़े मामलों में डिस्कॉम सतर्कता अधिकारियों की ओर से की जाने वाली कार्रवाई में पारदर्शिता लाने के लिए जयपुर डिस्कॉम ने एक नया प्रयोग करते हुए 'विजिलेंस ऐप' शुरू किया है. ऊर्जा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला ने विद्युत भवन में हुए एक कार्यक्रम में इसे लॉन्च किया.

जयपुर डिस्कॉम ने लॉन्च किया विजिलेंस ऐप

ऐप की खासियत बताते हुए ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि इस ऐप के जारी होने से बिजली की चोरी के मामलों में उपभोक्ता और डिस्कॉम अधिकारियों के बीच होने वाले विवाद पर लगाम लगेगी. ऊर्जा मंत्री के अनुसार इस मोबाइल ऐप के इस्तेमाल के बाद बिजली चीजें में कमी आने की भी पूरी संभावना रहेगी. इस ऐप में तमाम तरह की जानकारियां उपभोक्ता से संबंधित होगी, जिससे किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा.

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बीडी कल्ला ने बताया कि मोबाइल ऐप द्वारा वीसीआर में भरने के बाद उसको कम करने या अधिक करने की संभावना भी नहीं रहेगी. मोबाइल ऐप द्वारा विशेष मौके पर भरे जाने के बाद मौके पर ही फोटो पत्रावली या वीडियो आदि अपलोड हो जाने के कारण पारदर्शिता आएगी और उपभोक्ता के संतुष्टि का स्तर भी बढ़ेगा.

वहीं, डिस्कॉम चेयरमैन दिनेश कुमार ने बताया कि पहले चरण में इस विजिलेंस ऐप को जयपुर डिस्कॉम में लॉन्च किया गया है और उसके बाद अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम में भी इसे लॉन्च किया जाएगा. उन्होंने बताया कि इस ऐप में यह भी फीचर होगा कि बिजली चोरी की किन धाराओं में मामला दर्ज किया जा रहा है, जिसका उपभोक्ता को पता चल सके.

इस ऐप के द्वारा वीसीआर भरे जाने के बाद यह भी माना जा रहा है कि इस प्रकार के विवाद के मामले सेटलमेंट कमेटी में कम ही आएंगे, वो इसलिए क्योंकि वीसीआर भरे जाने में मोबाइल ऐप के जरिए संपूर्ण पारदर्शिता रखी जाएगी. इसमें बाद में जुर्माना राशि कम या ज्यादा किए जाने की संभावना भी कम रहेगी. हालांकि ऐप के द्वारा भरे गए वीसीआर को भी सेटलमेंट कमेटी में चुनौती दी जा सकती है और उसमें बदलाव करने का अधिकार सेटलमेंट कमेटी के पास ही होगा.

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