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Jaipur Court Verdict : मानहानि मामले में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर लगाई रोक... - सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणियां ना करें

अतिरिक्त जिला न्यायालय क्रम-6 महानगर प्रथम ने पूर्व आईएएस अजीत कुमार सिंह व उनके परिवारजनों को पाबंद किया है कि वह प्रार्थियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणियां ना करें. अदालत ने यह आदेश पूर्व आईएएस मंजीत सिंह व पूर्व आईपीएस एमके देवराजन सहित अन्य के दावे पर दिए.

Jaipur Court Verdict
सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर लगाई रोक...

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Published : Jul 21, 2022, 9:26 PM IST

जयपुर. मानहानि के एक मामले में अतिरिक्त जिला न्यायालय क्रम-6 महानगर प्रथम ने अहम आदेश दिए हैं. कोर्ट ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर रोक लगा दी है. पांच करोड़ रुपए के इस मानहानि दावे में कहा गया कि दोनों पक्षों के बीच सरकारी भूमि को लेकर विवाद चल रहा है.

अजीत कुमार सिंह ने गत 14 मई को फेसबुक पर दावाकर्ताओं की फोटो पोस्ट करते हुए (Defamation case in Jaipur) इस पर गैंग ऑफ 4 पॉम कॉलोनी लिखा. वहीं, अन्य टिप्पणियां करते हुए दावा कर्ताओं को बदनाम करने की कोशिश की.

पढ़ें :Defamation case : 5 करोड़ रुपए के मानहानि मामले में पूर्व IAS से कोर्ट ने मांगा जवाब

दावे में कहा गया कि इस पोस्ट से दावाकर्ताओं की (Offensive Comments on Social Media) बदनामी हुई है. ऐसे में उन्हें विपक्षियों से बतौर मुआवजा पांच करोड़ रुपए दिलाए जाए और उन्हें पाबंद किया जाए कि वे इस तरह की टिप्पणियां ना करें.

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