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जयपुर बम ब्लास्ट केसः गुनाहगारों को सजा का ऐलान जल्द, बरी आरोपी के खिलाफ जाएंगे हाईकोर्ट: विशिष्ट लोक अभियोजक

जयपुर में हुए 8 सिलसिलेवार बम धमाकों के पांच आरोपियों में से चार को स्पेशल कोर्ट ने दोषी करार दिया है. वहीं, एक आरोपी को सबूतों के आभाव में दोषमुक्त माना है. इस मामले में पैरवी कर रहे विशिष्ट लोक अभियोजक दोषमुक्त किए गए आरोपी के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने की तैयारी कर रहे हैं.

Jaipur Blast Case Punishment, बम धमाके 13 दिसंबर 2008
विशिष्ट लोक अभियोजक श्रीचंद

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Published : Dec 18, 2019, 5:12 PM IST

जयपुर.13 मई 2008 को गुलाबी नगरी में एक के बाद एक हुए आठ सिलसिलेवार बम धमाकों के 4 आरोपियों को विशेष न्यायालय ने दोषी करार दिया है. इसके साथ ही एक आतंकी को दोषमुक्त कर दिया गया. कोर्ट आगामी एक दो दिन के भीतर दोषियों को सजा सुना सकती है.

जयपुर बम ब्लास्ट के आरोपियों को सजा का ऐलान जल्द

विशिष्ट लोक अभियोजक श्रीचंद ने जानकारी देते हुए बताया कि जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट प्रकरण को लेकर स्पेशल कोर्ट द्वारा जल्द ही सजा सुनाई जाएगी. इसके अलावा जिन धाराओं में आरोपी को दोषमुक्त किया गया है. उसको लेकर हाईकोर्ट में अपील की जाएगी.

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जयपुर बम ब्लास्ट केस में पैरवी कर रहे स्पेशल पीपी श्रीचंद का कहना है कि अब तक इस पूरे प्रकरण को लेकर स्पेशल कोर्ट द्वारा जो भी कार्रवाई की गई है उससे वह अब तक संतुष्ट हैं. चारों आतंकियों को कोर्ट द्वारा क्या सजा सुनाई जाती है इसके बाद वह हाईकोर्ट में इस पूरे प्रकरण को लेकर अपील करने की रणनीति तैयार करेंगे.

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स्पेशल पीपी श्रीचंद ने बताया कि जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट प्रकरण में मोहम्मद सैफ उर्फ कैरीऑन, मोहम्मद सरवर आजमी, मोहम्मद सलमान और सैफुर उर्फ सैफुर्रहमान अंसारी को दोषी मानते हुए कोर्ट ने आईपीसी की धारा 302, 307, 326, 324, 427, 121-ए, 124-ए, 153-ए के तहत दोषी माना है. इसके साथ ही विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम की धारा 13, 16, 1-ए और 18 के तहत दोषी माना गया है.

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