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हाईकोर्ट आदेश : ग्राम सेवकों को पंचायत प्रसार अधिकारी के पद का चयनित वेतनमान देने पर करें विचार - gram sevak case high court

वित्त विभाग की ओर से कर्मचारियों की पदोन्नति उचित समय पर नहीं होने पर चयनित वेतनमान देने की व्यवस्था की गई है. जिसमें मूल पद से पदोन्नति नहीं होने की स्थिति में कार्मिक को नौ साल बाद अगले पद की वेतन श्रृंखला दी जाती है.

हाईकोर्ट आदेश ग्राम सेवक मामला
हाईकोर्ट आदेश ग्राम सेवक मामला

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Published : Oct 16, 2021, 8:31 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने विभिन्न पंचायत समितियों में कार्यरत ग्राम सेवकों को पदोन्नत पंचायत प्रसार अधिकारी के पद का चयनित वेतनमान देने पर विचार करने को कहा है. अदालत ने कहा है कि याचिकाकर्ता इस संबंध में विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करें. हाईकोर्ट की एकलपीठ ने यह आदेश भंवर सिंह मीणा व अन्य की याचिकाओं पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया कि वित्त विभाग की ओर से कर्मचारियों की पदोन्नति उचित समय पर नहीं होने पर चयनित वेतनमान देने की व्यवस्था की गई है. जिसमें मूल पद से पदोन्नति नहीं होने की स्थिति में कार्मिक को नौ साल बाद अगले पद की वेतन श्रृंखला दी जाती है.

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इसके बावजूद याचिकाकर्ता ग्राम सेवकों को नौ साल की सेवा पूरी करने के बाद पंचायत प्रसार अधिकारी के पद की वेतन श्रृंखला का लाभ नहीं दिया जा रहा है. ऐसे में उन्हें इस पद के वेतन परिलाभ दिलाए जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने राज्य सरकार को पदोन्नति पद का वेतनमान देने पर विचार करने को कहा है.

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