जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने विभिन्न पंचायत समितियों में कार्यरत ग्राम सेवकों को पदोन्नत पंचायत प्रसार अधिकारी के पद का चयनित वेतनमान देने पर विचार करने को कहा है. अदालत ने कहा है कि याचिकाकर्ता इस संबंध में विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करें. हाईकोर्ट की एकलपीठ ने यह आदेश भंवर सिंह मीणा व अन्य की याचिकाओं पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया कि वित्त विभाग की ओर से कर्मचारियों की पदोन्नति उचित समय पर नहीं होने पर चयनित वेतनमान देने की व्यवस्था की गई है. जिसमें मूल पद से पदोन्नति नहीं होने की स्थिति में कार्मिक को नौ साल बाद अगले पद की वेतन श्रृंखला दी जाती है.